बड़ी खबर: राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु को राज्यपाल सचिवालय की सख्त हिदायत।
कार्यकाल के अंतिम 3 महीनों में कोई भी नीतिगत निर्णय न लें – लोकभवन से आदेश जारी
जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु को लेकर राज्यपाल सचिवालय, लोक भवन जयपुर, से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है।क्रमांक: एफ.1(1)आरबी/2026 पार्ट1/6290, दिनांक 17/9/2026 को जारी पत्र में कुलगुरु को निर्देशित किया गया है।
आपको अपने कार्यकाल के अंतिम तीन महीनों में कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लेना है। पत्र में हवाला दिया गया है कि इस सचिवालय के परिपत्र क्रमांक 543 दिनांक 01.02.2022 द्वारा राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कुलगुरु गण को अपने कार्यकाल के अंतिम तीन महीनों में कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लेने के निर्देश दिए गए थे।पत्र में उल्लेख है कि माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की जानकारी में आया है कि आप प्राचार्य, निदेशक, विभागाध्यक्ष अथवा अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां करने जा रही हैं। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि किसी भी तरह का नीतिगत निर्णय न लेवें। किसी भी तरह का नीतिगत निर्णय नवीन कुलगुरु की नियुक्ति के पश्चात किया जावे।
यह आदेश सचिव, राज्यपाल, राजस्थान (डॉ. पृथ्वी) द्वारा जारी किया गया है, जिस पर 16.09.2026 को डिजिटल हस्ताक्षर किए गए हैं।इसकी एक प्रति कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को भी सूचनार्थ भेजी गई है। इस आदेश के बाद विश्वविद्यालय में चल रही नियुक्तियों की प्रक्रिया पर विराम लगने के आसार हैं।
