राजेश कुमावत, indireporter.com
राजस्थान में लम्पी एवं कर्रा रोग से गौवंश की मृत्यु
गौवंश की मृत्यु मुआवजा नियमानुसार, तूरन्त भुगतान -पशुपालन मंत्री
जयपुर, 16 जुलाई। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में आश्वस्त किया कि जैसलमेेर में कर्रा रोग से गौवंश की मृत्यु पर वंचित पशुपालकों को जांच बाद नियमानुसार मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।
वर्ष 2022 से कर्रा रोग फैलने के कारण गौवंश की काफी मृत्यु हुई हैं।
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा 6 माह बाद मुआवजे की घोषणा करने के कारण कम संख्या में आंकड़े प्राप्त हुए, प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सभी पशुपालकों को मुआवजा दिया गया है।
पशुपालन मंत्री ने आश्वस्त किया कि यदि कोई पशुपालक आर्थिक सहायता से वंचित रह गया है, तो जांच करा कर भुगतान कर दिया जाएगा।
पशुपालन मंत्री विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।
पशुपालन मंत्री ने बताया कि जैसलमेेर जिले में वर्ष 2019 से 2023 के मध्य कर्रा रोग से कुल 432 गौवंश और वर्ष 2022 में फैले लम्पी रोग के कारण 982 गौवंश की मृत्यु हई है। कर्रा रोग से गौवंश की मृत्यु पर अनुदान का प्रावधान नहीं था, लेकिन लम्पी रोग से मृत्यु पर प्रति पशु 40 हजार रूपये दिये जाने का प्रावधान था।
पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि आगामी पशुगणना इस वर्ष माह सितम्बर से दिसम्बर 2024 के मध्य की जावेगी, जिसके आंकड़े प्राप्त होने के पश्चात गौवंश की संख्या में अंतर की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि जिला जैसलमेर में वर्ष 2022 में लम्पी रोग से मृत दुधारू गौवंश के लिए पशुपालकों को प्रति दुधारू गौवंश राशि रूपये 40 हजार की दर से 593 पशुपालकों को कुल राशि रूपये 2 करोड़ 66 लाख 40 हजार का भुगतान किया गया।