राजेश कुमावत, indireporter.com
आज राजस्थान विधानसभा में “विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025” संशोधन के साथ पास हुआ है, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त सज़ा का प्रावधान किया गया है, जिसमें उम्रकैद तक की सजा और भारी जुर्माना शामिल है।
प्रमुख पास हुए बिल धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025: जबरन, धोखे या अनुचित प्रभाव से धर्म परिवर्तन पर कड़ी सजा,व्यक्ति या संस्था को सात से चौदह साल की जेल और कम से कम ₹1 लाख का जुर्माना
कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025: राज्य में कोचिंग सेंटरों का पंजीयन, नियंत्रण तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए प्रावधान।
भूजल संरक्षण एवं प्रबंध प्राधिकरण विधेयक 2025: राज्य में भूजल संरक्षण व प्रबंधन हेतु प्राधिकरण की स्थापना।
भू राजस्व संशोधन एवं विधिमान्यकरण विधेयक 2025: 35 औद्योगिक क्षेत्रों को वैध करने और रीको को मालिकाना हक देने का प्रावधान।
रिम्स स्थापना विधेयक: राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से जुड़े अस्पताल को Rajasthan Institute of Medical Sciences के रूप में विकसित करना।
राजस्थान मत्स्य संशोधन विधेयक 2025: मत्स्य अपराधों के लिए जुर्माना बढ़ाया गया है।
कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2025: महिलाओं को नाइट शिफ्ट की अनुमति, कार्य समय संबंधी बदलाव आदि।
आज के सत्र का सार कुल सात विधेयक पेश/पारित किए गए, जिनमें राज्य हित से जुड़े शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य व महिला सुरक्षा संबंधी महत्त्वपूर्ण कानून शामिल हैं।
जनता के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा के साथ विशेष रूप से धर्मांतरण रोकने और कोचिंग सेंटर व भूजल व्यवस्थापन जैसे जनहित के प्रावधानों को संवैधानिक मजबूती दी गई।
इन विधेयकों की विस्तृत जानकारी और उनपर चर्चा राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
