प्रवीण भोजने, indireporter.com
मुंबई। शिवसेना (UBT) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत मानहानि के एक मामले में दोषी पाए गए हैं, उन्हें 15 दिनों की सामान्य कैद की सजा सुनाई गई है, साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगाने के भी आदेश जारी किए गए हैं।
अवमानना केस में राज्यसभा सांसद संजय राउत को 15 दिन की जेल की सजा, के आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया।
मेट्रो मजिस्ट्रेट मजगांव ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी डा. मेधा सोमैया द्वारा दायर अवमानना केस में सजा सुनाई है। संजय राउत पर 25 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है, जो मेघा सोमैया को हर्जाना के रूप में मिलेगा।
अपमान करने में मास्टर संजय राउत को सही तरीके से जेल भेजा गया।