राजेश कुमावत, indireporter. Com
दिल्ली कोर्ट द्वारा मेधा पाटकर को मानहानि मामले में 5 माह की जेल और 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा
मेघा पाटकर प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुखिया है
दिल्ली के साकेत कोर्ट द्वारा प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता मेधा ,पाटकर को जिस प्रकर एक कथित मानहानि के केस में दोषी मानते हुए, मेघा पाटकर को 5 माह का साधारण कारावास और 10 लख रुपए का आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है, वह दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है।
मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) का मानना है कि लम्बे समय से जन हित के लिए संघर्षरत मेधा पाटकर को इस प्रकार की सजा देना वंचित तबके के लिए काम करने वालों को चुप कराना है।
हम इस फैसले की निंदा करते हैं और मेधा के लिए न्याय की मांग करते हैं। हम ऊपर के कोर्ट से न्याय की उम्मीद करते हैं।
अरुणा रॉय, निखिल डे एवं शंकर सिंह, बालूलाल, लाल सिंह, कालूराम, लक्ष्मी चौहा, मोहन सिंह, मुकेश निर्वासित, कमल कुमार, विनीत भंभू एवं MKSS के साथी