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जयपुर सीरियल बम धमाकों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा SLP स्वीकार
न्यायालय संख्या 13 के तहत आइटम संख्या 26, 26.1, 26.2, और 37 में, माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. सुन्दरेश और माननीय न्यायमूर्ति अरविंद कुमार के समक्ष सूचीबद्ध किए गए हैं।
राजस्थान सरकार ने इन याचिकाओं को मुख्य अभियुक्तों, जिसमें सैफुर्रहमान अंसारी और शहबाज हुसैन शहबाज अहमद शामिल हैं, के खिलाफ दाखिल किया है।
अभियुक्त 2008 में जयपुर में हुए भयानक घटना के दौरान बम लगाने और उसे अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभा रहे थे। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने राजस्थान सरकार की ओर से कोर्ट में प्रस्तुत हुए।
प्रारंभिक ट्रायल कोर्ट ने सैफुर्रहमान अंसारी को दोषी ठहराया था, जिसमें FIR संख्या 118/2008 में उन्हें मृत्युदंड और कई अन्य FIRs (117/2008, 119/2008, 120/2008, 130/2008, 131/2008, 132/2008, और 133/2008) में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। ये निर्णय और सजा 18 नवंबर 2019 और 20 दिसंबर 2019 को सुनाई गई थीं।